Dainik Bhaskar May 06, 2019, 10:56 AM ISTवोटिंग का वक्त बदलने को लेकर दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थीसुप्रीम कोर्ट ने मामले पर चुनाव आयोग से फैसला लेने को कहा थानई दिल्ली. चुनाव आयोग ने रमजान के दौरान वोटिंग का समय बदलने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मतदान अधिकारी पहले से ही बढ़े हुए घंटों में काम कर रहे हैं। हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है। अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव करने होंगे। ऐसे में अब इसमें फेरबदल मुमकिन नहीं है।आयोग ने यह भी कहा कि स्टाफ के लिए चुनाव प्रक्रिया काफी थकाऊ होती है। ऐसे में वोटिंग का वक्त बढ़ाए जाने की बात को व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को विचार करने का निर्देश दिया थासुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा था। याचिका में रमजान और गर्मी के चलते लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों में वोटिंग का वक्त सुबह 7 से 5 बजे करने की गुजारिश की गई थी। 7 मई से रमजान शुरू हो रहा है।चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लगाई गई थी याचिकादो वकीलों मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच से जल्द सुनवाई करने की अपील की थी। बेंच ने चुनाव आयोग से इस मामले में फैसला लेने को कहा था। याचिका पर विचार करने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी। पांचवें चरण में सोमवार को वोटिंग जारी है। छठें चरण में 12 मई और सातवें चरण में 19 मई को मतदान होगा।
Source: Dainik Bhaskar May 06, 2019 04:00 UTC