Danik Bhaskar Sep 27, 2018, 12:47 PM ISTयूटिलिटी डेस्क. सर्वोच्च न्यायालय ने एडल्टरी (व्यभिचार) कानून पर अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला और पुरुष के अधिकार समान हैं लेकिन आईपीसी का यह आर्टिकल उनमें भेद करता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पति, पत्नी का मालिक नहीं है, महिला की गरिमा सबसे ऊपर है और उसका अपमान नहीं किया जा सकता है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने बहुमत से आईपीसी के सेक्शन 497 को अपराध के दायरे से बाहर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एडल्टरी को तलाक का आधार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहेतर संबंधों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एडल्टरी (व्याभिचार) अपराध नहीं हो सकता।कोर्ट ने और क्या कहा?
Source: Dainik Bhaskar September 27, 2018 06:36 UTC