फैक्ट चेक / नेताओं का मजाक उड़ाने पर ट्रेन में खिलौने बेचने वाले अवधेश गिरफ्तार! पर यहां मामला कुछ और है - News Summed Up

फैक्ट चेक / नेताओं का मजाक उड़ाने पर ट्रेन में खिलौने बेचने वाले अवधेश गिरफ्तार! पर यहां मामला कुछ और है


Dainik Bhaskar Jun 03, 2019, 03:35 PM ISTक्या फेक : ट्रेन में नेताओं के नाम पर हंसी-मजाक कर खिलौने बेचने वाले अवधेश को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लियाक्या सच : अवधेश को ट्रेन में अनाधिकृत रूप से सामान बेचने पर गिरफ्तार किया गया है, न कि नेताओं का मजाक उड़ाने परफैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ट्रेन में खिलौने बेचने वाले अवधेश दुबे का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। वीडियो वायरल होने की वजह थी, उनके खिलौने बेचने का अंदाज। दरअसल, अवधेश बड़े ही मजाकिया अंदाज में खिलौने बेचते थे और राहुल गांधी-मुलायम यादव जैसे नेताओं का मजाक भी उड़ाते थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनको रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई मीडिया चैनलों ने खबर चलाई कि नेताओं का मजाक उड़ाने की वजह से अवधेश को गिरफ्तार किया गया। जबकि, सच्चाई तो ये है कि ट्रेन में अनाधिकृत तरीके से सामान बेचने पर गिरफ्तार किया गया था।Talented Train Vendor | Avadhesh Dubey https://t.co/USYpUJJFuE via @YouTube # marketing skills-+++++1 — Kinu 18 (@18Kinu) June 1, 2019क्या फेक? एनडीटीवी ने 1 जून को खबर चलाई कि 'ट्रेन में खिलौने बेचते समय नेताओं की नकल करने वाले अवधेश दुबे को सूरत रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया।' इस खबर को एनडीटीवी के ट्वीटर हैंडल से भी शेयर किया गया था। इस खबर के मुताबिक, अवधेश को 10 दिन की न्यायिक हिरासत पर भी भेजा गया और उनपर 3,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनडीटीवी के अलावा और भी दूसरी न्यूज वेबसाइट ने यही खबर चलाई।क्या सच? मीडिया में इस तरह की खबर आने के बाद रेल मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया और इन खबरों को झूठा बताया। रेल मंत्रालय के बयान के मुताबिक, "अवधेश को ट्रेन में अनाधिकृत तरीके से सामान बेचने पर गिरफ्तार किया गया। उनपर रेलवे एक्ट की धारा- 144 (ए), 145 (बी) और 147 के तहत कार्रवाई की गई। "Clarification on a news item, carried out on different media forums, regarding an arrest of a train hawker in Gujarat. pic.twitter.com/ujb8i7zqGu — Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 2, 2019बयान के मुताबिक, अवधेश ने रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने ट्रेन में अनाधिकृत रूप से सामान बेचने की बात भी कबूल की। इसके लिए अवधेश को 10 दिन कैद की सजा और 3,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मंत्रालय ने ये भी बताया कि अवधेश 2005 से ट्रेन में अनाधिकृत रूप से सामान बेच रहे हैं और इसके लिए उन्हें इससे पहले भी 11 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें 7 बार वलसाड़ और 4 बार सूरत स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था।रेल मंत्रालय के बयान में ये भी कहा गया है कि मई महीने में ट्रेन में अनाधिकृत रूप से सामान बेचने पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस तरह की कार्रवाई आम है। ट्रेन में ऐसे सामान बेचने पर 30 दिन तक की सजा होती है।सोशल मीडिया पर अवधेश की गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा


Source: Dainik Bhaskar June 03, 2019 09:56 UTC



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