डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को दी जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उन्हें उदयपुर जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से नियम और शर्तों को बताते हुए जमानत का आदेश पास करने को कहा। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट के खिलाफ धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में इन पर आरोप लगाया गया कि फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर लिए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया।विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट पर 30 करोड़ रुपये के फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि भट्ट परिवार ने अलग-अलग नामों से नकली बिल तैयार किए और शिकायत करने वाले से पैसे ट्रांसफर करवाए।
Source: Dainik Jagran February 13, 2026 18:54 UTC