ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी को बुधवार को खारिज कर दिया. यह चौथी बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज किया गया है. न्यायाधीश इंग्रिड सिमलर ने नीरव मोदी और भारत की ओर से पैरवी कर रही ब्रिटेन की अभियोजन सेवा के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद फिर से कानून के आगे समर्पण नहीं करेगा क्योंकि उसके भाग जाने की पर्याप्त आशंका है. न्यायाधीश ने नीरव मोदी की 20 लाख पौंड की जमानत की पेशकश का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रार्थी बड़ी मात्रा में धन जुटाने की स्थिति में है. नीरव मोदी की रिमांड पर सुनवाई, जेल से वीडियो लिंक के जरिए होगा पेशइससे पहले लंदन की निचली अदालत तीन बार नीरव मोदी की जमानत की अर्जी खारिज कर चुकी थी.
Source: NDTV June 12, 2019 16:18 UTC