फरार हीरा व्यापारी जतिन मेहता पर सीबीआइ ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी में दो और दर्ज किए मुकदमेनई दिल्ली, प्रेट्र। सीबीआइ ने फरार हीरा व्यापारी जतिन मेहता के खिलाफ दो नए मामले दर्ज किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ये मामले बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कथित 587.55 करोड़ रुपये से ज्यादा की बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े हैं।सरकारी बैंकों की शिकायत के अनुसार, मेहता की कथित कर्ज धोखाधड़ी से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 323.40 करोड़ रुपये और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 264.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके आधार पर सीबीआइ ने मेहता और उसकी कंपनी विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं।बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर कंपनी, उसके मूल प्रवर्तक मेहता, पूर्णकालिक निदेशक रमेश आइ. पारीख और रविचंद्रन आर., स्वतंत्र निदेशक हरीश रतिलाल मेहता और जॉर्डन निवासी एचएसए अबू ओबेदाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर कंपनी, मेहता, बांबे डायमंड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और ओबेदाह को नामजद किया गया है। दोनों बैंक उन 14 बैंकों के समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने विंसम डायमंड को 4,600 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था।सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि बैंकों को घोटाले की भनक लगने से पहले मेहता देश छोड़कर भाग गया था। उसके कैरिबयाई द्वीपों में से एक सेंट किट्स पर होने की संभावना है। उसके खिलाफ सात एफआइआर पहले ही दर्ज हैं।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Bhupendra Singh
Source: Dainik Jagran June 11, 2019 15:22 UTC