प्राइवेट कंपनियां नहीं ले सकेंगी आधार डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कहां-कहां होगा जरूरी! - News Summed Up

प्राइवेट कंपनियां नहीं ले सकेंगी आधार डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कहां-कहां होगा जरूरी!


पहले अब कारणपैन कार्ड से लिंक करना जरूरी जरूरी कोर्ट ने माना कि पैन कार्ड के आधार से लिंक होने पर इनकम टैक्स में होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सकता है।सब्सिडी जरूरी जरूरी ऐसा करने से सरकारी पैसे की बचत होगी और जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता सुलभ होगी।बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी आवश्यक नहीं क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि बैंक खाता खुलवाने वाला हर शख्स संभावित आतंकी या मनी लॉन्डरर है? आधार अपने मकसद में फेल हो चुका है। आज आधार के बिना भारत में रहना असंभव हो गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।सिम कार्ड के लिए जरूरी आवश्यक नहीं आधार बायोमैट्रिक डेटा की जगह दूसरे पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है।बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल पर डिपेंड करता था अब स्कूल नहीं मांग सकते आधार न होने के कारण किसी बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।प्राइवेट कंपनियां ग्राहकों का आधार ले सकती थीं अब नहीं ले पाएंगी। निजी कंपनियों को आधार के डेटा का इस्तेमाल करने देंगे तो वे नागरिकों की प्रोफाइल करेंगी और उनके राजनीतिक विचार और उनकी निजी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगी। यह निजता का उल्लंघन है।सीबीएसई, नीट, यूजीसी की तरफ होने वाली परीक्षाओं के लिए जरूरी नहीं मांग सकते सिर्फ आधार न होने के कारण किसी से उसकी शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। इसके जरूरी रहने पर बहुत से लोगों प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं।


Source: Dainik Bhaskar September 26, 2018 08:54 UTC



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