पुराने आईटीआर के वैरिफिकेशन से जुड़े नए नियम, 5 बातें करेंगी टैक्सपेयर की मदद - Dainik Bhaskar - News Summed Up

पुराने आईटीआर के वैरिफिकेशन से जुड़े नए नियम, 5 बातें करेंगी टैक्सपेयर की मदद - Dainik Bhaskar


आपने आईटीआर को वैरिफाइड नहीं किया है, तो आपके पास 30 सितंबर तक का समय हैनिर्धारित समय के अंदर ITR-V फॉर्म नहीं भरने पर ITR को 'नॉन-एस्ट' घोषित किया जा सकता हैदैनिक भास्कर Jul 14, 2020, 02:48 PM ISTनई दिल्ली. छूट पिछले पांच असेसमेंट ईयर 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए एक बार ही एप्लिकेबल है।2. छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिनमें आयकर विभाग ने पहले से ही टैक्सपेयर को नॉन-एस्ट घोषित कर दिया है। ऐसे में टैक्सपेयर ने टैक्स रिटर्न फाइल करने को सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों का सहारा लिया है।3. डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले टैक्सपेयर को आधार वन-टाइम पासवर्ड (OTP) का उपयोग करके इसे सत्यापित करना होगा, या नेट बैंकिंग के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) द्वारा ई-फाइलिंग खाते में लॉगइन करना होगा। आईटीआर फाइल करने के 120 दिन के अंदर ITR-V फॉर्म को साइन करके सीपीसी बेंगलुरु को पोस्ट करना होगा।4. क्लियरटैक्स के सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि जो करदाता समय पर अपने रिटर्न का सत्यापन नहीं कर सकते थे, उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय है। उन्होंने कहा, "टैक्सपेयर को इस मौके का उपयोग यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पिछले रिटर्न विधिवत सत्यापित हैं। यदि 30 सितंबर तक इन्हें पूरा नहीं किया जाता है, तो टैक्सपेयर को नॉन-फाइल करने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है।"


Source: Dainik Bhaskar July 14, 2020 09:09 UTC



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