बिहार के पूर्णिया जिला की एक अदालत ने सदर थाना क्षेत्र निवासी एक बिजली मिस्त्री की वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में उनकी पत्नी व पत्नी के प्रेमी को सोमवार को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी. देखें VIDEOजुर्माने की रकम नहीं चुकाए जाने पर अभियुक्तों को 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास में बिताने होंगे. न्यायाधीश ने अभियुक्तों द्वारा जुर्माने की राशि जमा किए जाने पर उस राशि को बिजली विभाग में मिस्त्री के पद पर कार्यरत मृतक निरंजन मंडल के नाबालिग पुत्र व पुत्री को दिए जाने का आदेश दिया. बिहार : नाबालिग लड़की से रेप मामले में शख्स को 10 साल की सजा और 25 हजार जुर्मानाललिता देवी ने सदर थाना में 11 सितंबर 17 को शिकायत दर्ज करायी थी कि उनके पति काम पर निकले थे पर घर लौटकर नहीं आए. पुलिस ने 13 सितंबर 2017 को निरंजन का शव गांव के ही एक झाड़ी से बरामद किया.
Source: NDTV July 23, 2019 04:18 UTC