अर्जी दोषी मुकेश कुमार सिंह (32) की ओर से दायर की गई है जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गत 17 जनवरी को खारिज कर दी थी. ग्रोवर ने समाचार एजेंसी से कहा, "जिस तरह से दया याचिका खारिज की गई है, उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए अर्जी अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है." मुकेश ने अपनी दोषसिद्धि और फांसी की सजा के खिलाफ सुधारात्मक याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. आखिरी ख्वाहिश को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं निर्भया के चारों दोषी, एक फरवरी को होनी है फांसीइससे पहले दिन में दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के दोषियों के वकील की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अर्जी पर आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है. Video: निर्भया मामला: दोषी पवन की याचिका कोर्ट ने की खारिज
Source: NDTV January 25, 2020 10:41 UTC