नहीं भर पाए हैं FY20 के लिए ITR तो अभी भी है मौका, चेक कर लें नई डेडलाइन - News Summed Up

नहीं भर पाए हैं FY20 के लिए ITR तो अभी भी है मौका, चेक कर लें नई डेडलाइन


​ITR से जुड़ी नई डेडलाइन्स सीबीडीटी के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर कानून के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (4) के तहत बिलेटेड रिटर्न और सब-सेक्शन (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मई 2021 कर दिया गया है। सेक्शन 148 के तहत नोटिस के रिस्पॉन्स में आयकर रिटर्न अब नोटिस में दिए गए समय या 31 मई 2021 तक दाखिल किया जा सकेगा। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल (डीआरपी) के पास किसी प्रकार की आपत्ति दाखिल करने और कमिश्नर के पास अपील करने के लिए भी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है।TDS का पेमेंट और Form 61 में स्टेटमेंट आयकर कानून 1961 के सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194M के तहत TDS पेमेंट और डिडक्ट हो चुके टैक्स के लिए चालान कम स्टेटमेंट फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल 2021 थी। सीबीडीटी के मुताबिक, फॉर्म 61 में स्टेटमेंट को अब 31 मई 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। पहले इस स्टेटमेंट को प्रस्तुत करने की तारीख 30 अप्रैल 2021 थी। फॉर्म 61 में फॉर्म 60 में प्राप्त डिक्लेरेशंस के विवरण रहते हैं।विवाद से विश्वास स्कीम विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas Scheme) के तहत भी सरकार ने एक बार फिर राहत प्रदान की है। केन्द्र सरकार ने कोविड काल में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम एक्ट 2020 के तहत किसी अतिरिक्त अमाउंट के बिना, पेएबल अमाउंट के भुगतान के लिए समयावधि को एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है।


Source: Navbharat Times May 18, 2021 07:02 UTC



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