दुष्कर्म के आरोपियों को सजा: ढाई साल पुराने मामले में फैसला,एक आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे को 10 साल की सजा - News Summed Up

दुष्कर्म के आरोपियों को सजा: ढाई साल पुराने मामले में फैसला,एक आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे को 10 साल की सजा


Hindi NewsLocalRajasthanBhilwaraChittorgarhOne Accused Gets Life Imprisonment And One Gets 10 Years For Raping A Minor, The Case Is 2.5 Years Old. दुष्कर्म के आरोपियों को सजा: ढाई साल पुराने मामले में फैसला,एक आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे को 10 साल की सजाचित्तौड़गढ़ एक दिन पहलेकॉपी लिंककोर्ट का काल्पनिक फोटो।जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में ढाई साल पुराने पोक्सो मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। एक आजीवन कारावास और दूसरे को 10 साल की सजा दी गइ है। दोनों को जुर्माने से भी दंडित किया गया। दोनों ने एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।विशिष्ट लोक अभियोजक सुबह शोभा लाल जाट ने बताया कि 30 मार्च 2019 को निंबाहेड़ा के कोतवाली थाना में एक प्रार्थी ने मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी 12 साल की नाबालिग बेटी 28 फरवरी को स्कूल गई। वापस घर नहीं लौटने पर तलाश की,जिस पर जेके चौराहे, निंबाहेड़ा में मिली। पीड़िता ने बताया कि राम लाल उर्फ रामु मीणा निवासी निम्बाहेड़ा और गोवर्धन पुत्र नरसिंह माली निवासी सत्यनारायण मंदिर के पास जबरन वेन में बैठाकर आवरी माता के एक धर्मशाला में ले गए थे। दोनों ने बारी-बारी से रेप किया। मामले में दोनों आरोपियों को पकड़ा गया था।पुलिस ने पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया था। अभियोजक पक्ष की ओर से 16 गवाह और कुल 28 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज ने आजीवन करावास की सजा और 24 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। वहीं गोवर्धन को 363 आईपीसी में और 16/17 में 10 साल का कठोर कारावास और 4 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया।


Source: Dainik Bhaskar November 12, 2021 21:51 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...