नवनीत कुमार जो कि राजेश कुमार शर्मा हैं, 2007 में अधिक उम्र होने के कारण परीक्षा देने के लिए अयोग्य थेसीबीआई के मुताबिक- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी कुमार से संबंधित जानकारी देने में सहयोग नहीं कियाDainik Bhaskar Oct 11, 2019, 06:24 PM ISTनई दिल्ली. सीबीआई ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी के खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा देने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने के लिए मामला दर्ज किया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी नवनीत कुमार ने परीक्षा पास करने के लिए फर्जी जन्म और शैक्षणिक प्रमाण जमा कराया था।सीबीआई के मुताबिक, नवनीत कुमार जो कि राजेश कुमार शर्मा हैं, 2007 में अधिक उम्र होने के कारण परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य थे। नवनीत कुमार का जन्म 15 जून 1980 में हुआ था। उन्होंने 1996 में हाईस्कूल, 2003 में इंटरमीडिएट और 2008 में स्नातक की परीक्षा पास की थी। जबकि शर्मा ने हाईस्कूल की परीक्षा 1991 में इंटरमीडिएट 1993 में बेतिया से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पास की थी।गांव के लोगों ने बताया कि राजेश ने नाम बदलासीबीआई ने कहा, “जब राजेश कुमार शर्मा यूपीएससी की परीक्षा के लिए उम्र की योग्यता को पूरा नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने नाम बदलकर प्रमाण-पत्र हासिल कर लिया। इसमें पिता का नाम और पता नहीं बदला गया। जब बेतिया के ग्राम प्रधान और अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि राजेश कुमार शर्मा ने बाद में नवनीत कुमार नाम अपनाया लिया है।”प्रथम दृष्टया यह आपराधिक मामला: सीबीआईसीबीआई ने यह पाया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी नवनीत कुमार से संबंधित जानकारी देने में सहयोग नहीं कर रही थी। सीबीआई के मुताबिक, “प्रथम दृष्टया, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी हासिल करना, धोखाधड़ी करना, पहचान छुपाना आपराधिक मामला है।”
Source: Dainik Bhaskar October 11, 2019 11:03 UTC