Dainik Bhaskar Feb 08, 2019, 01:24 PM ISTसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए वे बंगला खाली करेंतेजस्वी ने हाईकोर्ट के बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिकादिल्ली/पटना. सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम रहते हुए मिला बंगला खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल, तेजस्वी ने बंगला खाली करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप उपमुख्यमंत्री थे, तब बंगला अलॉट किया गया था, अब आप उस पद पर नहीं हैं इसलिए बंगला खाली करना होगा।हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौतीहाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद तेजस्वी ने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के डबल बेंच की तरफ से याचिका खारिज होने के बाद तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट गए थे।सुशील मोदी को अलॉट है यह बंगलातेजस्वी यादव का यह बंगला उपमुख्यमंत्री के लिए है। राज्य में जदयू और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार बनने के बाद सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में सरकार ने इस बंगले को उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को अलॉट किया है। बिहार सरकार ने वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी को एक पोलो रोड का बंगला अलॉट किया है।तेजस्वी ने खाली नहीं किया था बंगलादेश रत्न मार्ग स्थित बंगला न. 5 तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने पर राज्य सरकार की ओर से आवंटित किया गया था। हालांकि, बाद में जदयू ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। इसके चलते तेजस्वी उपमुख्यमंत्री नहीं रहे। हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था।
Source: Dainik Bhaskar February 08, 2019 05:51 UTC