अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा था- टाटा सन्स को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलना गैर-कानूनी थारजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने फैसले से गैर-कानूनी शब्द हटाने की अपील की थीट्रिब्यूनल ने फैसले में संशोधन से इनकार कर दिया था; टाटा सन्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीDainik Bhaskar Jan 24, 2020, 06:27 PM ISTमुंबई. टाटा सन्स मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की याचिका रद्द करने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। टाटा सन्स ने इसकी अपील की थी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 6 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की याचिका खारिज की थी। आरओसी ने अपील की थी कि टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी बनाने के मामले में ट्रिब्यूनल 18 दिसंबर के अपने फैसले से 'गैर-कानूनी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की मदद से' शब्द हटा ले। लेकिन, ट्रिब्यूनल ने फैसले में संशोधन से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने कहा था कि टाटा सन्स के बोर्ड ने आरओसी की मदद से कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदल दिया, यह गैर-कानूनी था।कोर्ट ने सायरस मिस्त्री को नोटिस जारी कियाअपीलेट ट्रिब्यूनल ने सायरस मिस्त्री को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन बनाने का आदेश भी दिया था। टाटा सन्स ने अक्टूबर 2016 में मिस्त्री पर भरोसा नहीं होने की बात कहकर उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया था। ट्रिब्यूनल ने इस फैसले को गलत बताते हुए मिस्त्री की बहाली का आदेश दिया था। लेकिन, टाटा सन्स की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगा दी। टाटा सन्स अब आरओसी के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ टाटा सन्स की प्रमुख याचिका के साथ ही इसकी सुनवाई की जाएगी। अदालत ने सायरस मिस्त्री को नोटिस भी जारी किया है।
Source: Dainik Bhaskar January 24, 2020 06:23 UTC