जीएसटी / 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटाया गया, सिनेमा टिकट और टीवी सस्ते होंगे: जेटली - News Summed Up

जीएसटी / 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटाया गया, सिनेमा टिकट और टीवी सस्ते होंगे: जेटली


सीमेंट पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गईविमान से धार्मिक यात्राएं करना सस्ता होगारियल एस्टेट पर फैसला काउंसिल की अगली बैठक में होगाDainik Bhaskar Dec 22, 2018, 09:49 PM ISTनई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 23 वस्तुओं ओर सेवाओं पर टैक्स घटाया गया है। उन्होंने बताया कि सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टीवी, टायर की टैक्स दर घटाई गई है।टॉप टैक्स स्लैब में 0.5 या 1% वस्तुएं बचीं- जेटलीजेटली ने कहा कि अब टॉप टैक्स स्लैब में 1200 वस्तुओं में से केवल 0.5 या 1 फीसदी चीजें बची हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर कटौती का राजस्व पर असर पड़ेगा, जो कि 5500 करोड़ होगा। जेटली ने बताया कि काउंसिल की बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाने पर सहमति बनी। 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में से 6 वस्तुएं बाहर की गई हैं। अब इस स्लैब में केवल 28 वस्तुएं हैं और ये सभी लग्जरी आइटम हैं।17 वस्तुओं पर टैक्स कम हुआवस्तुएं पहले टैक्स अब टैक्स वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स और क्रैंक्स, गियर बक्से, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन, टायर, लीथियम ऑयन बैट्री वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम कंसोल और कुछ उपकरण 28% 18% दिव्यांगों के काम आने वाले उपकरण 28% 5% कॉर्क, नेचुरल कॉर्क प्रोडक्ट 18% 12% मार्बल मलबा 18% 5% नेचुरल कॉर्क, फ्लाई ऐश ब्लॉक, छड़ी 12% 5% म्यूजिक बुक 12% 0% स्टीम-फ्रोजन सब्जियां, डिब्बा बंद सब्जियां, संरक्षित सब्जियां और तुरंत इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां 5% 0%इन सेवाओं पर टैक्स कटौती100 रुपए से ज्यादा की सिनेमा के टिकट पर 28% की जगह 18% जीएसटी। 100 रुपए तक के टिकट पर 18% की 12% टैक्स।माल ढोने वाली गाड़ियों पर थर्ट पार्टी बीमा प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया।बेसिक बचत खाता।जन-धन खातों पर जीएसटी नहीं।पुनर्वास संस्थान, पुनर्वास पेशेवरों की सेवाओं, शिक्षण संस्थानों की सेवाओं पर जीएसटी नहीं।विमान से धार्मिक यात्रा पर समान विमान सेवा जैसा टैक्स। पहले यह 18% था। अब इकोनॉमी क्लास के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% किया गया।डेढ़ साल में 198 वस्तुएं 28% टैक्स स्लैब से बाहर1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो 28% टैक्स स्लैब में 226 वस्तुएं थीं। डेढ़ साल में इनमें से 198 वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। अभी 28% जीएसटी स्लैब में 28 वस्तुएं हैं। इनमें सीमेंट के अलावा वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, याट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी वस्तुएं शामिल हैं।


Source: Dainik Bhaskar December 22, 2018 05:35 UTC



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