छत्तीसगढ़: नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता को उम्रकैद - News Summed Up

छत्तीसगढ़: नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता को उम्रकैद


छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में 41 वर्षीय व्यक्ति को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि दुर्ग की फास्ट ट्रैक अदालत की विशेष न्यायाधीश सुभ्रा पचौरी ने पांच साल तक घर में 17 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को शनिवार को दोषी ठहराया. अभियोजन के मुताबिक, इस साल 30 जून को पीड़िता अपनी मां के साथ दुर्ग जिले के पुलगांव थाने गई और अपने पिता के खिलाफ 2014 से बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया. वर्मा ने बताया कि जब आरोपी ने अपनी छोटी बेटी (14) से बलात्कार किया तो दोनों बहनों ने इस बारे में अपनी मां को जानकारी दी. वर्मा ने कहा कि छोटी बेटी की ओर से दर्ज कराए गए मामले की सुनवाई अगले महीने होनी है.


Source: NDTV December 29, 2019 10:52 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...

                           
/* -------------------------- overlay advertisemnt -------------------------- */