गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की - News Summed Up

गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की


गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को 2015 के पाटीदार आंदोलन के सिलसिले में गैरकानूनी तरीके से लोगों के जमा होने के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. न्यायमूर्ति वीएम पंचोली ने पटेल की पृष्ठभूमि के आधार पर सरकार की आपत्ति पर विचार करने के बाद उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने अदालत में कहा कि पटेल के खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए थे. पत्नी किन्जल का दावा- 18 जनवरी से लापता हैं हार्दिक पटेलमामला अगस्त 2015 का है जब पटेल के नेतृत्व में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण आंदोलन के तहत अहमदाबाद में एक बड़ी रैली आयोजित की थी. पुलिस का दावा था कि रैली को आवश्यक अनुमति नहीं मिली थीं.


Source: NDTV February 17, 2020 15:45 UTC



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