कार्रवाई: 670 रुपए की शॉपिंग पर कैरीबैग के 10 रुपए वसूले, लगा हर्जाना - News Summed Up

कार्रवाई: 670 रुपए की शॉपिंग पर कैरीबैग के 10 रुपए वसूले, लगा हर्जाना


Hindi NewsLocalChandigarhCarrybag Charged Rs 10 For Shopping For Rs 670, Damages ImposedAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपकार्रवाई: 670 रुपए की शॉपिंग पर कैरीबैग के 10 रुपए वसूले, लगा हर्जानाचंडीगढ़ 9 घंटे पहलेकॉपी लिंकचंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एलांते मॉल के एक स्टोर पर लगाया हर्जानाकैरी बैग को लेकर डिस्टिक कंज्यूमर फोरम काफी सख्ती दिखा रही है लेकिन फिर भी कंपनियां लोगों से कैरी बैग के नाम पर चार्ज वसूल नहीं है| ऐसे ही एक मामले में चंडीगढ़ डिस्टिक कंज्यूमर फोरम ने एलांते मॉल स्थित एक स्टोर पर 500 हर्जाना लगाया है और उन्हें 11:00 100 मुकदमे पर हुए खर्च को अदा करने के निर्देश दिए हैं। यानी महज 10 के एक कैरी बैग पर कंपनी को 1600 का भुगतान करना पड़ेगा|कंज्यूमर कमिशन ने सेक्टर 21 की आशिमा दत्त की शिकायत पर मिनीसो स्टोर के खिलाफ यह फैसला सुनाया है|आशिमा ने शिकायत में बताया कि पिछले साल वे एलांते मॉल के मिनीसो स्टोर पर शॉपिंग के लिए गई थी। वहां उन्होंने 670 का सामान खरीदा। लेकिन जब उन्होंने बिल अदा किया तो उन्हें पता चला कि उनसे 10 कैरी बैग के नाम पर वसूले जा रहे हैं|उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि अगर कोई कस्टमर इतना सामान खरीदना है तो वह चाहेगा कि उसे स्टोर की तरफ से फ्री में कैरी बैग दिया जाए लेकिन तो ने उनसे कैरी बैग के नाम पर ₹10 चार्ज कर लिए| जिसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ कंज्यूमर कमिशन में शिकायत दी|वही कंपनी ने कंजूमर कमीशन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आशिमा ने शॉपिंग के वक्त कैरी बैग के चार्जेस का विरोध नहीं किया था लेकिन बाद में उन्होंने जानबूझकर केस फाइल कर दिया इसलिए उन्होंने कंजूमर कमीशन से इस केस को खारिज करने की मांग की|500 रुपए अदा करने के निर्देश भी दिएकंज्यूमर कमीशन ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आशिमा की शिकायत को सही ठहराते हुए कंपनी को 10 रुपए रिफंड करने और 500 हर्जाना अदा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कंपनी को 11:00 100 मुकदमे पर हुए खर्च को अदा करने के निर्देश दिए|


Source: Dainik Bhaskar December 27, 2020 00:38 UTC



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