'एक तकनीकी चूक के कारण 17 साल की सुनवाई बेकार नहीं जा सकती', सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसलाAuthored by : Amit Anand Choudhary • पंकज सिंह Edited by : | टाइम्स न्यूज नेटवर्क• 31 Mar 2026, 11:52 am ISTSubscribeइलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी छोटी तकनीकी चूक के कारण केस को दोबारा चलाना सही नहीं है। एक मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने वाले वाले आदेश पर हस्ताक्षर न होने की वजह से कई वर्षों की सुनवाई बेकार हो गई।
Source: Navbharat Times March 31, 2026 06:20 UTC