उम्रकैद के खिलाफ अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब - News Summed Up

उम्रकैद के खिलाफ अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब


उम्रकैद के खिलाफ अरुण गवली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाबनई दिल्ली, पीटीआइ। Supreme Court seeks Maharashtra's reply on Gawli appeal सुप्रीम कोर्ट ने गैंगेस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। शिवसेना पार्षद कमलाकर जामशांदेकर की हत्या मामले में गवली को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गैंगेस्टर ने उसी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।साल 2008 में दो लोगों ने जामशांदेकर की हत्या कर दी थी। आरोप है कि गवली के सहयोगी ने हत्या की सुपारी दी थी। उस समय गवली विधायक थे। गवली ने पिछले महीने बांबे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने गवली की अपील पर सुनवाई की सहमति व्यक्त की और राज्य को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने नौ दिसंबर 2019 को गवली की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। निचली अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई थी। गवली को 21 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह महाराष्ट्र की एक जेल में बंद है।Posted By: Krishna Bihari Singhडाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस


Source: Dainik Jagran January 27, 2020 12:33 UTC



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