इस्लामाबाद / कुलभूषण जाधव के लिए सैन्य एक्ट में बदलाव की खबर को पाकिस्तान की सेना ने गलत बताया - News Summed Up

इस्लामाबाद / कुलभूषण जाधव के लिए सैन्य एक्ट में बदलाव की खबर को पाकिस्तान की सेना ने गलत बताया


कुलभूषण जाधव को 2017 में पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थीअंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव को भारतीय काउंसलर से संपर्क की इजाजत देने और उनकी मौत की सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया थाDainik Bhaskar Nov 13, 2019, 08:22 PM ISTइस्लामाबाद. पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कूलभूषण जाधव को अपनी सजा के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील करने संबंधी सैन्य एक्ट में बदलाव की बात को पाकिस्तानी सेना ने गलत बताया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने बुधवार को ट्वीट किया, “इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश को लागू करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में बदलाव की अटकलें गलत हैं। मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पर अंतिम नतीजा समय पर साझा किया जाएगा।”इससे पहले, बुधवार को पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान सरकार अपने सैन्य एक्ट में बदलाव कर सकती है, ताकि कुलभूषण जाधव फांसी की सजा के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील कर सके। कुलभूषण जाधव (49) को 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने आतंकी गतिविधियों और जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।आईसीजे ने मौत की सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला दिया थाकुलभूषण पर दर्ज मामले की सुनवाई पाकिस्तान के सैन्य कोर्ट में हुई थी। मौजूदा कानून के अनुसार, सिविल कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का यह फैसला जुलाई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के मद्देनजर माना जा रहा है। आईसीजे ने जाधव को भारतीय काउंसलर से संपर्क की इजाजत देने और उनकी मौत की सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था।आईसीजे ने अगस्त में निलंबित की थी जाधव की सजाआईसीजे के 16 जजों की बेंच ने इस साल 17 अगस्त को कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। बेंच में शामिल जस्टिस यूसुफ ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, तब तक जाधव की फांसी पर रोक जारी रहेगी।


Source: Dainik Bhaskar November 13, 2019 09:24 UTC



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