आरे विवाद / सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेट्रो प्रोजेक्ट के काम पर रोक नहीं, पेड़ काटने पर स्टे बरकरार रखा - News Summed Up

आरे विवाद / सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेट्रो प्रोजेक्ट के काम पर रोक नहीं, पेड़ काटने पर स्टे बरकरार रखा


मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ काटे गए थेपेड़ काटे जाने के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की थीDainik Bhaskar Oct 21, 2019, 10:10 PM ISTनई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मुंबई के आरे इलाके में मेट्रो परियोजना के काम पर रोक नहीं लगा रहा है। हालांकि जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने बृहंमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) से पेड़ काटने, पौधारोपण और पेड़ों के विस्थापन से रिपोर्ट मांगी है।कोर्ट ने बीएमसी को तस्वीरों के साथ रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बीएमसी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि आरे कॉलोनी में अब कोई पेड़ नहीं काटा गया है। मेहता ने अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन करने की बात भी कही। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर में करने के निर्देश दिए।छात्र की चिठ्ठी को जनहित याचिका मानाआरे फॉरेस्ट में पेड़ काटे जाने के खिलाफ मुंबई में नागरिकों ने प्रदर्शन किया था। इस मुद्दे पर कानून के छात्र रिशव रंजन की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखी चिठ्ठी अदालत ने जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार की थी। चिठ्ठी में लिखा गया था कि मुंबई में मेट्रो कार शेड के लिए 1500 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लोगों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की गई थी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक से इनकार किया था4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी को आरे कॉलोनी को फॉरेस्ट घोषित करने से इनकार कर दिया था। साथ ही बीएमसी के 2600 पेड़ काटने के फैसले पर रोक लगाने से भी मना कर दिया था। इसके बाद दो दिन में पेड़ों की कटाई की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों सहित आम लोगों ने पेड़ों से चिपककर विरोध जताया था।


Source: Dainik Bhaskar October 21, 2019 16:30 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...

                           
/* -------------------------- overlay advertisemnt -------------------------- */