आरक्षण का फायदा लेने के बाद जनरल सीट पाने का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलारुचिर शुक्ला Curated by : | नवभारतटाइम्स.कॉम• 7 Jan 2026, 12:14 pm ISTSubscribeSupreme Court on Reservation: अगर कोई कैंडिडेट आरक्षित श्रेणी में छूट का फायदा लेता है तो फाइनल रैंक में जनरल सीट का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम आदेश दिया है। जानें पूरा मामला।
Source: Navbharat Times January 07, 2026 06:34 UTC