आगरा में बिल्डर प्रखर गर्ग और उनकी पत्नी समेत पांच लोगों के खिलाफ 9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बैटरी कारोबारी अरुण सोंधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें जी होटल और अन्य संपत्तियों के सौदे में धोखा दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।जागरण संवाददाता, आगरा। शहर के चर्चित बिल्डर प्रखर गर्ग के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बैटरी कारोबारी द्वारा बिल्डर, उनकी पत्नी समेत पांच लोगों पर नौ करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाकर शिकायत की थी। एसीपी की जांच के बाद हरीपर्वत थाने में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले भी बिल्डर प्रखर गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यह है पूरा मामला धौलपुर हाउस, हरीपर्वत के कारोबारी अरुण सोंधी की ट्रांसपोर्ट नगर के अरुण सौंधी का बैटरी व सोलर की दुकान है। अरुण सोंधी के अनुसार, अप्रैल 2018 में उन्होंने जी होटल सेंट्रल बैंक रोड के दूसरे व तीसरे तल को खरीदने का सौदा पांच करोड़ रुपये में किया था।यह सौदा उन्होंने आरएम इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड के निदेशकों प्रखर गर्ग, सतीश गुप्ता, सुमित कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन ने विक्रेता के रूप में काम किया। उन्होंने आरोपियों को 2.82 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान विभिन्न तिथियों में किया। रकम भुगतान करने के बाद बैनामा करने का कहा तो प्रखर गर्ग ने कहा कि वह संपत्ति द्वारिकापुरम कमला नगर का प्रथम व तृतीय तल उन्हें बेच दें। इसकी रकम को उनके सौदे में समायोजित कर लिया जाएगा।बाउंस हुए 1.56 करोड़ रुपये के चेक अरुण सोंधी के अनुसार, उन्होंने द्वारिकापुरम की अपनी संपत्ति का सौदा 1.55 करोड़ रुपये में आरोपियों से कर दिया। उन्होंने अगस्त 2019 में संपत्ति का बैनामा एसआर इंफ्रा रेंटल्स प्रा.लि. के हक में कर दिया।
Source: Dainik Jagran October 11, 2024 20:30 UTC