- आइआइटी परिसर में केंद्रीय विद्यालय चलाने का है प्रावधान- नौ आइआइटी स्कूलों में निजी स्कूल चलने का याचिका में लगाया गया है आरोपजागरण संवाददाता, नई दिल्ली : देश के नौ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के परिसरों में चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से 28 जुलाई 2016 को जारी आदेश के तहत आइआइटी परिसरों में सिर्फ केंद्रीय विद्यालय ही चल सकता है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया है कि 28 जुलाई को जारी आदेश का नियम-कानून व नीति के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करें।आइआइटी परिसरों में चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ आइआइटी के पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी व आइआइटी गुवाहटी के सहायक प्रोफेसर डॉ. बृजेश रॉय ने 30 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी। याचिका के अनुसार आइआइटी परिसरों में निजी स्कूल खोलकर अभिभावकों को गुमराह किया जाता है और उनसे फीस के रूप में मोटी रकम वसूली जाती है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आइआइटी संस्थानों में सरकार के आदेशों की अवमानना कर अपने स्तर पर निर्णय लेकर परिसरों का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे जहां सरकार को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है, वहीं स्कूल संचालक मोटी कमाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और दोषी से बाजार भाव पर किराया वसूला जाए। आइआइटी परिसरों में चल रहे निजी स्कूलों को हटाकर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि वहां पर कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो सके। याचिकाकर्ता सुजीत स्वामी ने इस तरह की याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी दाखिल की है। हाई कोर्ट ने आइआइटी से जवाब मांगा है।Posted By: Jagranअब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप
Source: Dainik Jagran November 18, 2019 15:58 UTC