अर्नब की जमानत पर फैसला कल: बॉम्बे HC ने कहा- संबंधित पक्षों को बहस का मौका दिए बिना बेल पर विचार नहीं कर सकते - News Summed Up

अर्नब की जमानत पर फैसला कल: बॉम्बे HC ने कहा- संबंधित पक्षों को बहस का मौका दिए बिना बेल पर विचार नहीं कर सकते


Hindi NewsLocalMaharashtraArnab Goswami Judicial Custody | Republic TV Editor in Chief Bail Plea Will Be Heard Today In Bombay High Courtअर्नब की जमानत पर फैसला कल: बॉम्बे HC ने कहा- संबंधित पक्षों को बहस का मौका दिए बिना बेल पर विचार नहीं कर सकतेरिपब्लिक TV के एडिटर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। अर्नब पर एक डिजायनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं।बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब की अंतरिम जमानत पर कल फैसला सुनाएगी। अदालत ने गुरुवार को अर्नब की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने अर्नब को निर्देश दिए कि इस मामले में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता को भी वादी बनाया जाए। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की बेंच ने कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना जमानत के मसले पर हम विचार नहीं कर सकते।मुंबई पुलिस ने अर्नब को बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर एक डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। वहीं अर्नब ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनसे मारपीट की थी। बुधवार को रायगढ़ की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। बुधवार को अर्नब की रात एक स्कूल में गुजरी थी, क्योंकि उन्हें जेल में शिफ्ट नहीं किया जा सका था।अलीबाग कोर्ट ने कहा- अर्नब की गिरफ्तारी अवैधमुंबई पुलिस ने अलीबाग कोर्ट में अर्नब की रिमांड की मांग की थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती तौर पर अर्नब की गिरफ्तारी अवैध लगती है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले ने केस डायरी और दूसरे दस्तावेजों को बुधवार को पढ़ा था और इसके बाद उन्होंने कहा था कि पुलिस अर्नब और मृतक (अन्वय नाइक) के बीच लिंक स्थापित करने में नाकाम रही है। इसके बाद अदालत ने अर्नब को 18 नंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था।अर्नब की गिरफ्तारी की वजह क्या? मुंबई में इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में अर्नब समेत 3 लोगों पर आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट के मुताबिक अर्नब और दूसरे आरोपियों ने नाइक को अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए डिजायनर रखा था, लेकिन करीब 5.40 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं किया। इससे अन्वय की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने सुसाइड कर ली।अन्वय की पत्नी ने कहा- सुशांत केस में तो सुसाइड नोट भी नहीं था, लेकिन मेरे पति के केस में तो हैअन्वय की पत्नी अक्षता ने अर्नब की गिरफ्तारी के बाद कहा, "मैं नहीं जानती कि 2018 के बाद 2 साल तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैंने अपना पति खोया है। अगर उन्हें अर्नब और बाकी 2 आरोपियों से बकाया पैसे मिल गए होते तो आज मेरे पति सास जिंदा होते। सुशांत केस में तो सुसाइड नोट भी नहीं था, फिर भी जांच हुई, लेकिन मेरे पति के मामले में तो सुसाइड नोट भी है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब जो कार्रवाई की है, उसके बाद हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है।"अन्वय के सुसाइड नोट की कॉपी।(आत्महत्या करने वाले इंटीरियर डिजाइनर की पत्नी-बेटी ने अर्नब पर लगाए गंभीर आरोप...पूरी खबर यहां पढ़ें)गिरफ्तारी के बाद अर्नब के खिलाफ एक और FIRअर्नब की गिरफ्तारी के 12 घंटे में ही उनके खिलाफ दूसरा केस दर्ज कर लिया गया। मुंबई के NM जोशी पुलिस स्टेशन में धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अर्नब पर महिला पुलिसकर्मी से मारपीट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब अर्नब को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उन्होंने पुलिसकर्मी से हाथापाई की।


Source: Dainik Bhaskar November 05, 2020 03:32 UTC



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