अमेरिकी अपीलीय अदालत ने टेक्सास में गर्भपात पर रोक बहाल की - News Summed Up

अमेरिकी अपीलीय अदालत ने टेक्सास में गर्भपात पर रोक बहाल की


पांचवें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने शुक्रवार देर शाम जारी एक पन्ने के आदेश में राष्ट्र के कड़े गर्भपात कानून को बहाल कर दिया है। इस कानून के तहत गर्भ में भ्रूण में दिल संबंधी गतिविधि का पता चलने के बाद गर्भपात कराने पर रोक है। यह स्थिति छह हफ्ते के गर्भपात में आती है। इस कानून में बलात्कार पीड़िताओं को भी छूट नहीं दी गई है।टेक्सास के गर्भपात करने वाले क्लीनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘सेंटर फॉर रिप्रोडक्शन राइट्स’ की अध्यक्ष नेंसी नॉर्थुप ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से मामले में दखल देने और इस ‘मूर्खता’ को रोकने की अपील की है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश रोबर्ट पिटमन ने बुधवार को टेक्सास के कानून पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कुछ क्लीनिकों ने बृहस्पतिवार को गर्भपात करने शुरू कर दिए थे और इस सप्ताहांत के लिए बुकिंग भी कर ली थी।लेकिन करीब 48 घंटे के अंदर ही अपीलीय अदालत ने दलीलें लंबित रहने तक पिटमन के फैसले को खारिज करने के टेक्सास के आग्रह को स्वीकार कर लिया। उसने राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन को इस मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। बाइडन प्रशासन ही यह कानून लाया है।एपीनोमान उमाउमा


Source: Navbharat Times October 09, 2021 15:56 UTC



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