पायजामे का नाड़ा खोलना रेप का प्रयास, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद फैसले को पलटाDhananjay.Mahapatra Reported by : • अभिषेक पाण्डेय Edited by : | टाइम्स न्यूज नेटवर्क• 18 Feb 2026, 10:39 am ISTSubscribeसुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 17 मार्च को ​2025 जारी किए गए उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें किसी महिला के पायजामे का नाड़ा खोलना रेप का प्रयास नहीं बल्कि रेप की तैयारी माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेप की कोशिश का अपराध माना है।


Source:   Navbharat Times
February 18, 2026 05:11 UTC