हार्मोनल गर्भनिरोधक दवाओं की बिक्री के नियमों (Contraceptive Pills) में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए जा रहे हैं, मीडिया में चल रही नियमों में बदलाव वाली खबरें गलत हैं. दरअसल खबरों में ये बताया जा रहा कि शेड्यूल H और K दवाओं के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है. गर्भनिरोधक दवाओं की बिक्री के नियमों में बदलाव नहींCDSCO के सूत्रों का कहना है कि इ-पिल या अनवांटेड-72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी) ब्रांडों की बिक्री और वितरण के संबंध में वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. जिसकामतलब है कि इन विशिष्ट दवाओं के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं है. ये भी कहा गया है कि बिना पर्चे से पर्चे श्रेणी में दवाओं को लाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है.