Mutilated Note Exchange: हमारे पास से कभी न कभी फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट निकल ही आते हैं. कटे-फटे या जले नोटों को बदलने के नियमरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, आप कटे-फटे नोटों को अपने नजदीकी बैंक में जमा कर सकते हैं. अगर आपके पास फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट हैं तो यहां हम आपको बताएंगे कि फटे, जले हुए या चिपके हुए नोटों को कैसे आप बदल सकते हैं. कटे-फटे नोट नोटों को एक्सचेंज करवाने के लिए किसी भी फॉर्म की जरूरत नहीं होती. आपको बता दें कि, कटे-फटे नोटों का मूल्य RBI के नोट रिफंड नियमों के अनुसार ही मिलेगा.