भास्कर न्यूज, पुणे। शहर में परिवहन नियमों का पालन न करने वाले रिक्शाचालकों के खिलाफ उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दस महीनों में 517 रिक्शाचालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिससे लगभग 3.61 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।आरटीओ के अनुसार, पुणे शहर में 2025 तक लगभग 1,29,000 रिक्शाचालक हैं। वाहन चालकों के लिए गणवेश पहनना और पहचान पत्र/बिल्ला दिखाना अनिवार्य है। महाराष्ट्र मोटर वाहन कानून के तहत रिक्शा या किसी वाहन को चलाते समय यह नियम पालन करना जरूरी है। नियमों का पालन न करने वाले या बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।आरटीओ अधिकारी स्वप्नील भोसले ने बताया कि शहर में कई रिक्शाचालक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन में असुविधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक परिवहन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। रिक्शाचालकों को गणवेश पहनना और बिल्ला आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर रखना चाहिए।आरटीओ ने ऐसे बेशिस्त रिक्शाचालकों की पहचान के लिए नियमित जांच और दंडात्मक कार्रवाई की विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नियमों का लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।