New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले के आरोपी अशफाक मकानदार को जमानत दे दी है। इस मामले के तीन और आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी को आधार बनाकर मकानदार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वह 20 महीने जेल में काट चुका है। इस पर न्यायमूर्ति बी. नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने मकानदार को जमानत दे दी।नाबालिग आरोपी ने मई 2024 में लापरवाही से पोर्श चलाकर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी। इसमें आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक युवक और एक युवती की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अमर गायकवाड नाम के एक आरोपी को जमानत दे दी थी। इसके साथ ही दुर्घटना के बाद ब्लड सैंपल बदलने की साजिश में शामिल आशीष मित्तल और आदित्य सूद को भी जमानत मिल चुकी है।इस हिट एंड रन मामले में पोर्श चलाने वाले चलाने वाले नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल, अरुण कुमार सिंह, डॉ. श्रीहरि हालोनोर भी इस केस में आरोपी हैं। पुलिस के अनुसार, ससून हॉस्पिटल के डॉ. हालोनोर ने रिश्वत लेकर ब्लड सैंपल बदले। आरोप है कि मकानदार और गायकवाड़ ने आरोपियों को डॉक्टरों से संपर्क करने में मदद की। इस मामले में मित्तल और सूद के ब्लड सैंपल का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट भी तैयार कर यह दिखाने की कोशिश की थी कि कि कार में बैठा नाबालिग आरोपी नशे में नहीं था।