Chhindwara News: पेंच नेशनल पार्क स्थित तोतलाडोह जलाशय में मछलियों का शिकार करने वाले चार आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विपेन्द्र सिंह यादव ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि 11 जून 2019 को गुमतरा वन परिक्षेत्र में गश्त के दौरान तोतलाडोह जलाशय में अवैध रूप से मछली का शिकार कर रहे नाव सवार शिकािरयांे को फॉरेस्ट टीम ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों से 32 नग मछली मारने के जाल और मछलियां जब्त की गई थी। फॉरेस्ट टीम ने मरजातपुर निवासी मनेन्द्र पिता मंगल सिंह बरमैया, सहपाल पिता मंगल सिंह उईके, संतलाल पिता दरलशाह उईके और पुलपुलडोह निवासी शिवप्रसाद पिता बालाराम उईके के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।